Site icon INQUILAB INDIA

दहेज हत्या कांड के आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा।

GridArt 20241224 081131103

3 वर्ष पूर्व ससुराल वालों ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम।

लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी एवं 3 वर्ष या पुत्र की हत्या दहेज स्वरूप रुपया नहीं मिलने के कारण कर दिया गया था, इस घटना के मुख्य आरोपी धीरज ठाकुर उर्फ आनन्द ठाकुर को बीते सोमवार को
न्यायालय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवगछिया के द्वारा आजीवन कारावास एवं₹10000 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


बताते चलें कि बीते 2 दिसंबर 2021 को खरीक थानांतर्गत ग्राम छोटी कठेला निवासी देवता देवी एवं तीन वर्षीय पुत्र अभजीत कुमार को उसके पति धीरज ठाकुर उर्फ आनन्द ठाकुर एवं परिजन के द्वारा दहेज स्वरूप पैसे की मांग देवता देवी के मायके से की गई थी, जिसे देवता देवी के मायके वाले पूरा नहीं कर सके। इससे खुन्नस खाए पति ने अपनी पत्नी सहित तीन वर्षीय पुत्र की चाकू से हत्या कर दिया।

Exit mobile version