पटना: कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. मानहानि मामले (Defamation Case) में सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब पटना के कोर्ट ने भी राहुल गांधी को हाजिर होकर इसी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था. आज 12 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाए.
कर्नाटक के चुनावी भाषण के दौरान सभी मोदी को चोर कहने वाले उनके बयान के खिलाफ बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी एक मानहानि का केस दायर किया था. इसी मामले में 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराना था. राहुल गांधी की जगह उनके वकील अंशुल पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से नई तारीख देने की अपील की जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. अब राहुल गांधी को पटना के एमपी/एमएलए कोर्ट में 25 अप्रैल को हाजिर होकर 313 के तहत बयान दर्ज कराना होगा.
सुशील मोदी के वकील ने कहा- यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना
कोर्ट की ओर से दी गई तारीख पर हाजिर नहीं होने पर सुशील मोदी के वकील एसडी संजय कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी का हाजिर नहीं होना कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. लिहाजा, उनकी जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए. इस पर राहुल के वकील अंशुल ने राहुल गांधी के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट से नई तारीख देने की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 अप्रैल की तारीख दे दी.
गौरतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज करा रखा है. इस मामले में राहुल गांधी को 2019 में पटना के कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी. मुकदमे में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया है. बता दें मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सूरत की अदालत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना चुकी है. इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है.