आम तौर पर कैदियों को पैरोल पर तभी छोड़ा जाता है, जब उसके परिवार में किसी के अंतिम संस्कार या शादी का कार्यक्रम होता है. लेकिन, पटना हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरोपी को सिर्फ इसलिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है, ताकि वह पत्नी संग बच्चा पैदा कर सके.उम्र कैद की सजा काट रहे एक युवक को संतान पैदा करने के लिए पैरोल पर जेल से 15 दिनों के लिए छोड़ने का अनोखा संदेश दिया गया है.
दरअसल, पूरा मामला नालंदा जिले के रहुई थाना इलाके के उतरनावां गांव का है, जहां के रहने वाले विक्की कुमार नामक युवक को 2012 से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी. वह बिहारशरीफ जेल में सजा काट रहा है. बिहारशरीफ जेल के विजिटर देवेंद्र शर्मा अधिवक्ता की सलाह पर विक्की की पत्नी रंजीता पटेल में संतानोत्पत्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका के आलोक में कोर्ट ने सुनवाई की और संतान पैदा करने के लिए 15 दिनों के लिए पैरोल पर इसे छोड़ने का आदेश पटना हाईकोर्ट दिया है. जिसकी सूचना बिहारशरीफ के जेल अधीक्षक को मिल चुकी है.
जेल विजिटरअधिवक्ता देवेंद्र शर्मा का कहना है कि विकी कुमार नामक 26 वर्षीय युवक की शादी 6 माह पूर्व हुई थी और वह हत्या के मामले में जेल जेल चला गया. जेल विजिट के दौरान विक्की ने अपनी व्यथा सुनाई और हमारे सलाह पर उनकी पत्नी रंजीता पटेल ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका दायर करने के बाद कोर्ट मैं संतानोत्पत्ति के लिए 15 दिनों के लिए विक्की कुमार को पैरोल पर छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया.