नवगछिया व्यवहार न्यायालय में मामले के निष्पादन को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल के चार मामले में चार हजार रुपये का समझौता हुआ। चार हजार रुपये ऋण वसूली हुई। बैक के ऋण वसूली के 376 मामलों में एक करोड़ 35 लाख 27496 रुपये का समझौता हुआ। 92 लाख, 79 हजार 763 रुपये की ऋण वसूली हुई। समझौते के आधार पर सुलहनीय आपराधिक 244 मामलों का निष्पादन किया गया। मोटर एक्ट के छह मामले का निष्पादन किया। 45 लाख 50 हजार रुपये का समझौता हुआ। बिजली बिल के 99 मामलों का निष्पादन किया गया। 10 लाख 32 हजार रुपये वसूली हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निष्पादन के लिए पांच पीठ बनाये गये थे।
पीठ संख्या एक पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय दीपक कुमार, अधिवक्ता रवींद्र कुमार रहेंगे। इस पीठ पर एसीजेएम थर्ड न्यायालय के आपराधिक समकीय लंबित वाद, पंजाब नेशनल बैंक के ऋण संबंधी वाद का निष्पादन किया गया। पीठ संख्या दो पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय महेश्वर नाथ पांडेय, अधिवक्ता राघव नंदन थे। इस पीठ पर इसी कोर्ट के लंबित वाद, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ऋण संबंधी वाद का निबटारा हुआ। पीठ संख्या तीन पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ चंदन कुमार, अधिवक्ता रजनीश कुमार सिंह मौजूद थे। इस पीठ पर इसी न्यायालय के लंबित वाद, स्टेट बैंक, बीएसएनएल के ऋण संबंधी वाद का निष्पादन हुआ। पीठ नंबर चार पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार, अधिवक्ता अमित कुमार यादव थे। इस पीठ पर इसी न्यायालय के लंबित वाद, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक के वाद का निष्पादन हुआ। पीठ पांच पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय शगुफ्ता शरीन, अधिवक्ता कुंजलता कुमारी मौजूद थे।