पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की उस याचिका पर आज सोमवार (24 अप्रैल) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई होनी है जिसमें पटना के एमपी-एमएलए (MP- MLA) कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है. 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. इसी से जुड़ा ये मामला है.
सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था केस
इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने पिछड़े समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया है. इस मामले में राहुल गांधी को 2019 में पटना की कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी थी.
कोर्ट ने दिया है 25 अप्रैल का वक्त
इसी मामले में राहुल गांधी को 12 अप्रैल 2023 को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए थे. उनके वकील अंशुल आए थे. तब उन्होंने कहा था कि व्यस्त रहने के कारण राहुल गांधी नहीं आए हैं. नई तारीख दी जाए. इसके बाद 25 अप्रैल की तारीख दी गई थी. इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें उन्हें 25 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए कहा गया है. इसी को लेकर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
बता दें कि उधर मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि केस के दूसरे मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. उनकी संसद की सदस्यता भी जा चुकी है. कोर्ट ने राहुल को मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अर्जी को भी खारिज कर दिया है.