शराब, पॉक्सो व अन्य मामले में 12 गिरफ्तार ।

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शराब, पॉक्सो व अन्य मामले में 12 गिरफ्तार

  • दो अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम मामले में 3-3 वर्ष की आर्थिक दंड के साथ सुनाई सजा

नवगछिया। इस्माइलपुर थाना पुलिस ने गुरुवार देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर रघुनी टोला गंगा चौक पर छापेमारी कर नाबालिक किशोरी अपहरण मामले में फरार अभियुक्त स्थानीय निवासी कन्हैया मंडल को एएसआई शशि कुमार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

  • अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवगछिया 3 वारंटी गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा रही टोला निवासी विदेश यादव उर्फ राजेश यादव, दिलीप यादव, साजन यादव, साजन मंडल को थानाध्यक्ष के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वही रँगरा थाना कांड संख्या- 508/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के प्राथमिकी अभियुक्त रँगरा के भीमदास टोला निवासी दिनेश मंडल को एएसआई मुकेश कुमार के द्वारा गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर रँगरा थाना कांड संख्या- 579/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के प्राथमिकी अभियुक्त रँगरा ओपी क्षेत्र के कौसकीपुर निवासी कपिलदेव मंडल को एएसआई चंदन कुमार के द्वारा उसके घर से गिरफ्तार किया गया। खरीक थाना कांड संख्या- 280/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले में शराब बनाने के उपकरण समेत 1 लीटर देशी शराब एएलटीएफ बिहपुर प्रभारी एवं खरीक थाना के एएसआई बीएन यादव के द्वारा खरीक के माररडीह निवासी हवाबन ऋषिदेव के घर से बरामद किया गया। वही खरीक थाना कांड संख्या- 281/22, कांड के अभियुक्त खरीक के ध्रुवगंज निवासी राम कुमार साह, पूर्वी घरारी निवासी मो रब्बान को एएसआई एसके राजवंशी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
  • वही खरीक थाना कांड संख्या- 282/22, मद्ध निषेध व उत्पाद अधिनियम मामले के प्राथमिकी अभियुक्त कदवा प्रताप नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार को थानाध्यक्ष खरीक के द्वारा खरीक पीएचसी से गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर महिला थाना नवगछिया कांड संख्या- 32/22, पोक्सो एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त खरीक के लोदीपुर निवासी डब्लू मंडल को महिला थानाध्यक्ष पूनम झा एवं बज्रा प्रभारी द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। वही गोपालपुर थाना कांड संख्या- 150/99, जीआर नम्बर- 538/99, शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त गोपालपुर थाना के भवानीपुर निवासी सुनील यादव एवं भवानीपुर थाना कांड संख्या- 305/18, जीआर नम्बर 1142/18, शस्त्र अधिनियम के अभियुक्त भवानीपुर ओपी क्षेत्र के गनौल निवासी मंगल सहनी को न्यायालय द्वारा 3-3 वर्ष की सजा सुनाया गया एवं 3-3 हजार का आर्थिक दण्ड लगाया गया। वही रँगरा ओपी और जाह्नवी चौक टीओपी थाना क्षेत्र में वाहन जांच में 8 हजार रूपीए जुर्माना वशूला गया।

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