बिहार में फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया. अब इसे विस्तार देते हुए बिहार में एक जून तक लॉकडाउन की अवधि विस्तार की गई है. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी. लॉकडाउन-3.0 के लिए नए नियमों की घोषणा कर दी गयी. 1 जून तक लॉकडाउऩ की अवधि विस्तार किया गया है. इस दौरान पूर्व की पाबंदियां लागू रहेगी. सिर्फ खाद-बीज की दुकानें अब रोज खुलेंगी.

1 जून तक ये सब रहेंगे बंद…
सभी सरकारी-प्राइवेट ऑफिस 1 जून तक बंद रहेंगे. इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है.
1 जून तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित.
सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह रहेंगे बंद.
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद रहेंगे.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी.
ये सब खुले रहेंगे ….
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं खुली रहेगी.
ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सिटी में सुबह 6 से 10 बजे तक, गांवों में सुबह 8 से 12 बजे तक).
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक. NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर खुला रहेगा.
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे.
बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान. सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेगा.
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं चालू रहेगी.
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं पूर्व की भांति चलती रहेगी.
पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान. निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेगी.
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर) खुलेंगी.
शादी समारोह/ श्राद्ध कर्म में छूट
शादियां में अब 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी. इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे. 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
सौज्यं लाइव सिटीज